Thursday, January 20, 2011

आज से पुरे देश में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवा लागू


आज से पुरे देश में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवा लागू हो गई है . शाम 5 बजे भारत के प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उदघटन किया है . जिससे देशभर में मोबाइल धारक मौजूदा मोबाइल नंबर बदले बिना किसी दूसरे ऑपरेटर की सेवाए ले सकते है। मोबाइल धारक सिर्फ 19 रूपए देकर नया ऑपरेटर चुन सकते है। मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (एमएनपी) सेवाओं की शुरूआत पिछले साल नवंबर में हरियाणा से हुई थी। माना जा रहा है कि मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी की शुरूआत के साथ कम्पिनयों के बीच कम्पीटीशन और बढेगा .

इस नई सुविधा को लेकर आपके दिमाग में कई शंकाए और समस्याएं हो सकती है, उनका समाधान हम यहां सुझा रहे है:-
- एमएनपी की अर्जी दी लेकिन अब ऑपरेटर नहीं बदलना चाहते है तो क्या करे।
- 24 घंटे के अंदर अपनी अर्जी वापस ले सकते है, 19 रू. की फीस वापस नही होगी।
- क्या नए ऑपरेटर को फिर से पहचान पत्र और एड्रेस प्रुफ देना होगा।
- हां, हर बार ऑपरेटर बदलते समय पहचान पत्र, फोटो और एड्रेस प्रूफ देना होगा।
- ऑपरेटर बदलते में कितना समय लगेगा।
- कम से कम चार दिन और ज्यादा से ज्यादा सात दिन का समय लगेगा।
- क्या ऑपरेटर बदलने के बाद एमएमएस और जीपीआरएस सेटिंग दोबारा सेव करनी होगी।
- हां, एमएमएस और जीपीआरएस सेटिंग दोबारा सेव करनी होगी।
- ऑपरेटर बदलने के बाद कॉलर टोन फिर से सेट करनी होगी।
- हां, कॉलर टोन फिर से सेट करनी होगी।
- एमएनपी के लिए पोस्टपेड ग्राहक क्या करें।
- आपका पुराने ऑपरेटर का बिल चुकाना होगा और एमएनपी की अर्जी के साथ पिछला बिल लगाना होगा।
- चालू महीने का बिल बाकी हो तो भी ऑपरेटर बदल सकते है।
- हां, लेकिन पिछले ऑपरेटर के बिल को चुकाना जरूरी है, नहीं तो नया कनेक्शन बंद हो जाएगा।
- क्या प्रीपेड ग्राहक अपना बैलेंस दूसरे ऑपरेटर को ट्रांसफर करवा सकते है।
- नहीं, बैलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा।
- क्या अपने सर्किल से बाहर ऑपरेटर बदल सकते है।
- जिस सर्किल का नंबर है, उसी में एमएनपी का फायदा मिलेगा।
- क्या एमएनपी में ऑपरेटर बदलने के बाद सिमकर्ड भी बदलेगा।
- हां नया ऑपरेटर ग्राहक को नया सिम देगा, पुराने सिम पर नए ऑपरेट की सर्विस शुरू नहीं होगी।
- क्या कोई सीडीएमए ग्राहक जीएसएमकी सर्विस और ऎसे ही जीएसएम वाले सीडीएमए ऑपरेटर की सर्विस एमएनपी के तहत बदल सकते है।
- हां, आप ऎसे सर्विस बदल सकते है।
- अगर पिछला कनेक्शन सिर्फ एक महीने पहले ही लिया है तो क्या ऑपरेटर बदल सकते है।
- नहीं, कनेक्शन के तीन महीने बाद ही ऑपरेटर बदलेगा।
- एमएनपी के तहत ही दोबारा ऑपरेटर बदलने पर क्या कोई पाबंदी है।
- हां, आप तीन महीने बाद ही दोबारा अर्जी दे सकते है।
- क्या प्रीपेड/पोस्टपेड नंबर को पोस्टपेड / प्रीपेड में बदला जा सकता है।
- हां, प्रीपेड/पोस्टपेड नंबर को पोस्टपेड / प्रीपेड में बदला जा सकता है।
- एमएनपी को अर्जी किस आधार पर खारिज हो सकती है।
- फार्म में गलत यूपीसी कोड भरने पर, पोस्टपेड नंबर का पिछला बिल नहीं भरने पर मोबाइल नंबर के मालिक बदलने की अर्जी लंबित होने पर, नए नंबर को तीन महीने पूरे ना होने पर, इंटर सर्किल पोटिंग की अर्जी देने पर और मौजूदा नंबर पर कोई कानूनी मामला दर्ज होने पर एमएनपी की अर्जी खारिज हो सकती है

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